हरिद्वार(अनिल शीर्षवाल)।एक शातिर अपराधी को गुंडा एक्ट के तहत निरुद्ध कर अदालत के आदेश पर पुलिस ने ढोल बाजे के साथ जिला बदर कर दिया। आरोपित को चेतावनी दी गई है कि वह निर्धारित समय अवधि में हरिद्वार की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में कोतवाली लक्सर पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण कर आरोपित राजन पुत्र करण सिंह निवासी महाराजपुर खुर्द थाना कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार को जनपद सीमा से बाहर कर दिया। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि यह कार्रवाई अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेश के क्रम में पालन करते हुए आरोपित को 30 दिन के लिए जिला बदर किया गया है। आरोपित को हरिद्वार की सीमा पर ढोल नगाड़े के साथ बिजनौर की सीमा में जिला बदर किया गया। बिजनौर प्रशासन से आरोपित पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।