देहरादून(गौरव कलौनी)। उत्तराखंड में पैक्स सचिव एवं कर्मचारी संगठन की सी-57 और सी-153 के पुनर्विलोकन की मांग पर सहकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखंड के कार्यालय ने सी-57 से संबंधित परिपत्र पर रोक लगा दी है। उच्च स्तरीय कमेटी की संस्तुति एवं निर्णय आने तक यह रोक प्रभावी रहेगी।
निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखंड के कार्यालय की ओर से 23 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, पैक्स सचिव एवं कर्मचारी संयुक्त संगठन उत्तराखंड के मांग पत्र में उठाए गए बिंदु संख्या-5 पर विचार किया गया। इसमें समिति कार्मिकों ने वर्तमान परिस्थितियों में सी-57 एवं सी-153 के पुनर्विलोकन की मांग की थी।
पत्र में बताया गया कि कार्यालय द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यवृत्त एवं सहमति पत्रांक 5695-5700 के क्रम में संबंधित परिपत्रों में आवश्यक संशोधन के दृष्टिगत उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की कार्रवाई की गई है। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले में सम्यक विचार-विमर्श कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कमेटी की संस्तुति प्राप्त होने और निर्णय होने तक निबंधक कार्यालय के सी-57 संबंधी परिपत्र पर रोक लगाई गई है।
इस निर्णय को पैक्स सचिव एवं कर्मचारी संगठन की मांगों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


