हरिद्वार(अनिल शीर्षवाल)। जिला कारागार रोशनाबाद में बंद अभिनेत्री उर्मिला सनावर को सोमवार को अदालत से जमानत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने पर उनकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं। मंगलवार को जमानती पेश किए जाने के बाद उर्मिला की जेल से रिहाई होने की संभावना है।
उर्मिला सनावर के खिलाफ पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की बेटी दीपिका राठौड़ ने गत 25 अक्टूबर को रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में उर्मिला पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने, व्हाट्सएप कॉल के जरिए रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने और पांच करोड़ रुपये मांगने के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा मांग पूरी नहीं होने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप था।
मुकदमा दर्ज होने के बाद रानीपुर पुलिस ने 25 अक्टूबर की शाम उर्मिला को सहारनपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें हरिद्वार लाकर अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार रोशनाबाद भेज दिया गया था।
अभियोजन ने किया जमानत का विरोध
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि उर्मिला के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। जमानत मिलने पर उनके द्वारा इसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका जताई गई। वहीं बचाव पक्ष ने जमानत के समर्थन में अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उर्मिला की जमानत मंजूर कर ली।
दो बार टल चुकी थी सुनवाई
उर्मिला की अधिवक्ता प्रीति सिंह ने बताया कि मंगलवार को अदालत में जमानती पेश किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उनकी जमानत याचिका पर दो बार सुनवाई टल चुकी थी। 29 अक्टूबर को पुलिस की जांच आख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते सुनवाई टल गई थी।
अंकिता भंडारी प्रकरण में भी चर्चा में रही हैं उर्मिला
अभिनेत्री उर्मिला सनावर बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी चर्चा में रही हैं। इस मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उनके द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए दावों और सामने आए ऑडियो के बाद प्रकरण ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी थीं। उर्मिला सनावर ने इस मामले में नार्को टेस्ट कराने पर सहमति जताई है, हालांकि अदालत में उनकी औपचारिक सहमति की प्रक्रिया अभी बाकी है।
गौरतलब है कि 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के पास स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।


