
रुड़की(संदीप तोमर)। जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकानदार द्वारा निर्धारित कीमत से 10 रुपये अधिक वसूलने को उपभोक्ता सेवा में घोर लापरवाही व व्यापारिक कदाचार मानते हुए दुकानदार को आदेश दिया है कि वह पीड़ित उपभोक्ता को 10 रुपये अधिक कीमत वसूलने के बदले 100 रुपये,क्षतिपूर्ति 10 हजार रूपये व वाद खर्च अंकन 5 हजार रुपये यानि कुल 15100 रुपये का भुगतान एक माह के अंदर करना सुनिश्चित करे।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता,सदस्य रंजना गोयल व डॉ अमरेश रावत ने उक्त निर्णय आदेश उपभोक्ता दुष्यंत पुंडीर की शिकायत पर दिया है।उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि दुष्यंत पुंडीर ने रुड़की के ईजीडे से पारले मोनिको साल्टेड के 200 ग्राम का एक डिब्बा अंकन 60 रुपये में दिनांक 10 अप्रैल 2019 को खरीदा था,लेकिन जब डिब्बे पर अधिकतम खुदरा मूल्य देखा तो वह मात्र 50 रुपये अंकित था,जिस पर उपभोक्ता ने ईजीडे को पहले मौखिक और फिर अपने अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन के माध्यम से नोटिस भेजकर निर्धारित कीमत से अधिक वसूल किये गए 10 रुपये लौटाने की मांग की,लेकिन ईजीडे ने उक्त धनराशि लौटाने से इंकार कर दिया,जिसपर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई और जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायत को सही पाते हुए ईजीडे पर 10 रुपये अधिक लेने पर उसका दस गुना राशि अंकन 100 रुपये,क्षतिपूर्ति 10 हजार रुपये व वाद खर्च 5 हजार रूपये यानि कुल 15100 रुपये का भुगतान करने का आदेश ईजीडे को दिया है।



