हरिद्वार(अनिल शीर्षवाल)।हरिद्वार पुलिस ने तीन तलाक, हलाला, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमे में यूसीसी (UCC) एक्ट की धाराएं जोड़कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। मामला थाना बुग्गावाला क्षेत्र के ग्राम मुजाहिदपुर सतीवाला का है, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार, 4 अप्रैल 2026 को ग्राम मुजाहिदपुर सतीवाला निवासी एक महिला की तहरीर पर उसके पति सहित ससुराल पक्ष के आठ लोगों के खिलाफ मारपीट, दहेज की मांग और तीन तलाक देने के आरोप में थाना बुग्गावाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पति, ससुर, जेठ, देवर सहित अन्य परिजन नामजद किए गए थे।
प्रकरण में प्रारंभिक तौर पर धारा 115(2), 85 बीएनएस, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान हलाला एवं तीन तलाक से जुड़े तथ्यों के सामने आने पर पुलिस ने UCC एक्ट की धारा 32(1)(2) एवं 32(1)(3) की बढ़ोत्तरी की। साथ ही जांच में एक अन्य आरोपी रहमान निवासी टर्नल रोड देहरादून का नाम प्रकाश में आने पर उसे भी मुकदमे में शामिल किया गया।
पुलिस विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है। मामले को जिले में यूसीसी कानून के तहत कार्रवाई के महत्वपूर्ण मामलों में माना जा रहा है।



